दहेज प्रकरण में कोर्ट की पुलिस पर सख्ती… लपेटे में आई 3 महिला अधिकारी, दर्ज होगा जुर्म, जानें- मामला…
इंपैक्ट डेस्क.
दुर्ग. दहेज के एक प्रकरण में न्यायालय ने पुलिस की तीन महिला अधिकारियों पर सख्ती की है. गलत जांच और कूटरचित दस्तावेजों के मामले में तीनों महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है. इतना ही नहीं 30 अप्रैल तक मामले में एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को जानकारी देने के भी आदेश दिए गए हैं. मामला दुर्ग न्यायालय से जुड़ा है. भिलाई नगर थाना प्रभारी को तीनों महिला अधिकारियों व दहेज प्रताड़ना की शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.
प्रकरण के मुताबिक उतई रोड भिलाई निवासी प्रतिभा सिंह ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला महिला थाने में दर्ज कराया था. 24 वर्षीय प्रतिभा सिंह का आरोप था कि दीपक त्रिपाठी, उसके भाई रवि और पिता बृजभूषण त्रिपाठी व चाचा मोहन त्रिपाठी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है. मामले में शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 8 अक्टूबर 2020 को दीपक के पिता बृजभूषण ने गलत तरीके से फंसाने की शिकायत एसपी दुर्ग से की थी.
जांच अधिकारी के खिलाफ शिकायत
बृजभूषण त्रिपाठी द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक महिला थाना टीआई और जांच अधिकारी ने गलत तरीके से मामले की जांच की. आरोप लगाया गया कि जांच में सीआरपीसी की धारा 41 (1)(क) का पालन नहीं किया गया है. साथ ही दस्तावेजों में भी कूटरचना की गई है. बृजभूषण ने बताया कि धारा 41 (1)(क) के प्रारूप में दीपक के फर्जी हस्ताक्षर कर उसे जमा कर दिया गया है. बृजभूषण की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मामले की शिकायत दुर्ग आईजी और बिलासपुर हाई कोर्ट में की.