Google Analytics Meta Pixel
Tuesday, March 10, 2026
news update
Madhya Pradesh

नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई स्थानों पर पार्टियां आयोजित होंगी, शराब पार्टी करने के लिए लेना होगा लाइसेंस

इंदौर
वर्ष 2024 की विदाई के साथ नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई स्थानों पर पार्टियां आयोजित होंगी। इसकी तैयारी शहर में शुरू हो चुकी है। वहीं आबकारी विभाग भी नए वर्ष के जश्न में आयोजित पार्टियों में बगैर अनुमति के शराब पार्टी करने को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है। विभाग की अलग-अलग टीमें 31 दिसंबर को होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस की निगरानी करेंगी। बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर की रात को शहर में शराब पार्टियों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है।

लाइसेंस लेकर ही पार्टी करें
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस के शराब पार्टियां आयोजित नहीं हो सकेंगी। सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि नए साल की पार्टियों के स्थान को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों चिह्नित किया जा रहा है। वहीं आयोजकों को निर्देशित किया जा रहा है कि आकस्मिक लाइसेंस लेकर ही शराब पार्टी आयोजित करें।

पब व रेस्टारेंट रात 12 बजे तक बंद हो जाएं
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एसीपी अमित सिंह को 31 दिसंबर को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि 31 दिसंबर को शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं। बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर, सह संयोजक अविनाश कौशल ने बताया कि हमने मांग की है कि नशा करके वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए जाएं।

नशे में मिलने पर 24 घंटे बाद दें जमानत
सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी न की जाए। होटल पब, रेस्टारेंट को आवश्यक रूप से रात 12 बजे बंद कराया जाए। नाबालिक अगर कोई होटल पर वह रोड पर नशे में पाया जाए तो कार्रवाई कर 24 घंटे के बाद ही जमानत दी जाए। बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए। बता दें नए वर्ष के आयोजन को लेकर शहर भर में तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। वहीं प्रशासन भी इस आयोजन को शांतिपूर्वक कराने को लेकर अपनी योजना बना रहा है। इस पर कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो सके।