कलेक्टर की नोटिस पर NMDC प्रबंधन का जवाब… तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना केवल और बिना देखे जुर्माना और मुआवजे की मांग…
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इम्पेक्ट न्यूज़। रायपुर।
दंतेवाड़ा ज़िला कलेक्टर द्वारा एनएमडीसी प्रबंधन पर खनन प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों के साथ अधिरोपित किए गए पेनल्टी को लेकर अपना पक्ष रखा है। जिसे जस का तस पाठकों के लिए हम रख रहे हैं…
प्रेस स्टेटमेंट
कलेक्टर दंतेवाड़ा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन और इस प्रकार विभिन्न खनन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और मुआवजा लगाने का प्रस्ताव दिया है।
यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना केवल और बिना देखे जुर्माना और मुआवजे की मांग के लिए लागू नोटिस के माध्यम से मुआवजा और जुर्माना लगाना पूरी तरह से अनुचित है।
यह विशेष रूप से कहा गया है कि जिला प्राधिकरण, दंतेवाड़ा द्वारा कारण बताओ नोटिस में लगाए गए किसी भी परिवहन मात्रा उल्लंघन को निम्नलिखित तथ्यों के साथ सह-संबंधित किया जाना चाहिए –
1) एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, सीटीओ, सीटीई, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के साथ प्रचालन कर रहा है।
2) छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 के नियम 2, उप नियम 1 (डी) के अनुसार निक्षेपवार, ग्रेडवार और उत्पादवार अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान किरंदुल कॉम्प्लेक्स, एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा खनिज के माध्यम से किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद, ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं। 3) चूंकि एनएमडीसी उपरोक्त उल्लिखित बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार अग्रिम रॉयल्टी भुगतान कर रहा है, इसलिए बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण)
नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है।
4) राज्य सरकार रॉयल्टी मूल्यांकन के समय हर छह महीने में इन अभिलेखों का सत्यापन करती है और राज्य सरकार द्वारा अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई गई है, जिससे जानकारी मिलती है कि बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
5) तकनीकी रूप से, लौह अयस्क ग्रेड को अंतिम रूप देने में समय लगता है, जिससे रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के निर्माण में 2-3 दिनों की देरी होती है। हालाँकि, इससे राज्य के खजाने को कोई नुकसान नहीं होता है।
6) एनएमडीसी इस संबंध में जिला कलेक्टर, दंतेवाड़ा को उपयुक्त जवाब प्रस्तुत कर रहा है।
एनएमडीसी से 1620 करोड़ रायल्टी वसूली के लिए कलेक्टर दंतेवाड़ा ने दी नोटिस…