Google Analytics Meta Pixel
Madhya Pradesh

म.प्र. लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 के संबंध में कैवियट दायर

भोपाल 

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 म.प्र. राजपत्र में 19 जून 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस संभावना के दृष्टिगत राज्य के किसी संघ या शासकीय सेवक द्वारा म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 नियम अथवा नियम के किसी भी प्रावधान पर स्थगन लेने के लिए उच्च न्यायालय, मुख्य खंडपीठ जबलपुर / खंडपीठ इंदौर / खंडपीठ ग्वालियर में रिट याचिका दायर की जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 या उसके किसी भी प्रावधान को चुनौती दी जाती है तो उसकी अग्रिम प्रति महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर को उपलब्ध कराई जाये। उक्त आशय की जानकारी देते हुए उप सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर / खंडपीठ इंदौर / खंडपीठ ग्वालियर में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा कैवियट दायर की जा रही है।