Google Analytics Meta Pixel
Madhya Pradesh

महिलाओं के लिए लगी कानून की क्लास पुलिस ने समझाये नए कानून

टीकमगढ़
देश के साथ मध्यप्रदेश में
1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नवीन अपराधिक अधिनियम के तीन कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित काशवानी ने  जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारीयों को नवीन अपराधिक  नियम नये कानून  की जानकारी क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया है। सभी थाना / चौकी क्षेत्रों मे कार्यक्रम कर नए कानूनो की जानकारी दी जा रही है।

इसी क्रम में देरी चौकी पुलिस ने महिलाओं को नए कानून के बारे में जानकारी दी। बताया गया महिला संबंधी अपराध की धाराओं में भी हुआ बदलाव जहाँ आशा कार्यकर्ता एवं ग्राम  की महिलाये उपस्थित रही। पुलिस चौकी देरी प्रभारी चन्दन शाक्य ने सभी आपराधिक नए कानूनो को एक एक प्रावधानों को अवगत कराया विस्तृत चर्चा की। इस कानून में महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। महिला से जुड़े अपराधों को लेकर कानूनी प्रावधान बताएं। और कहा जब भी कोई महिला पुलिस से सहायता मांगती है तो उन्हें बिना किसी देरी के सहायता दी जाती है। इसके अलावा उनकी समस्याएं सुनी तथा उस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निराकरण का आश्वासन दिया गया।