Saturday, January 24, 2026
news update
Madhya Pradesh

मध्‍य प्रदेश में सरपंच से छीना गया पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार, अब लेनी होगी ऑनलाइन अनुमति

भोपाल
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति अब आनलाइन दी जाएगी। अभी तक सरपंच को इसके अधिकार थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सरपंचों के इस अधिकार को वापस लेकर स्थगित कर अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। पंचायतराज संचालक छोटे सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर कहा है कि अब ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।

वर्तमान अप्रैल माह से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाइन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से पंचायत के पदाधिकारियों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस कार्य की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
 
13 जनवरी 2023 में इसके लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था। बता दें कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ कटाई की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंच को दिया गया था। राजस्व विभाग के राजपत्र के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था।

 

error: Content is protected !!