31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड
- न्यूज डेस्क. एजेंसी।
अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि, अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते।
31 दिसंबर है समयसीमा
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाने की समयसीमा रखी थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया था। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास 27 दिन का समय बचा है।
ऐसे घर बैठें करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।