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आम चुनाव में कितना खर्च कर सकता है कैंडिडेट, हर एक बात जानिए

नई दिल्ली
 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीति के इस महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाले इस चुनावी अखाड़े में कई दिग्गज आमने-सामने होंगे। हालांकि देखा जाए तो मुकाबला दो टीमों के बीच ही होगा। एक तरफ तीसरी बार जीत के रथ पर चढ़ने को बेकरार एनडीए है तो सामने सालभर के अंदर बना नए विपक्षी गठबंधन इंडिया है। जीत किसे सिर पर ताज पहनने का मौका देगी, यह तो 4 जून को पता चलेगा। अब बात इस सबसे बड़े रण में उतरने वाले उम्मीदवारों की करते हैं। चुनाव आते ही कैंडिडेट पैसे को पानी की तरह बहाते हैं लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकेगा। इसपर चुनाव आयोग ने सख्ती करते हुए कुछ सीमाएं लगा दी हैं। अब उम्मीदवार एक निश्चित अमाउंट तक ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। कितना खर्च कर सकेंगे, ECI ने फिक्स कर दिया

चुनाव में उम्मीदवारों के पैसे खर्च करने पर ईसीआई ने लगाम लगाई है। नई व्यवस्था के मुताबिक, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा ₹95 लाख और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हर उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा ₹40 लाख रुपये रखी गई है। यह खर्च उम्मीदवार की ओर से नामांकन दाखिल करने के बाद से चुनाव प्रक्रिया पूरा होने तक के बीच किया गया खर्च माना जाएगा। इसमें जनसभाओं, रैलियों, विज्ञापनों, होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स, फ्लेक्स, प्रचार सामग्री और चुनाव से जुड़े अन्य सभी कार्यों पर होने वाला खर्च भी शामिल है।

पहले यह सीमा अलग-अलग राज्यों के हिसाब से 54 लाख रुपये से 70 लाख रुपये के बीच थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 लाख रुपये से 95 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच थी, जिसे अब बढ़ाकर 28 लाख रुपये से 40 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नई सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में लागू है, जबकि गोवा और मणिपुर में यह सीमा 28 लाख रुपये ही है।

चुनावी खर्च में 2014 में हुआ था सबसे बड़ा बदलाव

2020 में कोरोना महामारी के चलते 10% की बढ़ोतरी को छोड़ दें, तो चुनाव खर्च सीमा में आखिरी बड़ा बदलाव 2014 में हुआ था। चुनाव आयोग ने 2020 में खर्च सीमा पर अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई थी. आयोग के बयान के अनुसार समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए थे। समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और महंगाई (Cost Inflation Index) में काफी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, प्रचार के तरीकों में भी बदलाव को ध्यान में रखा गया, क्योंकि प्रचार अब धीरे-धीरे ऑनलाइन हो लगा है।

इन बातों का रखा गया ध्यान
चुनाव आयोग ने बताया कि समिति ने खर्च सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने दो मुख्य बातों को ध्यान में रखा – पहली, राजनीतिक दलों की मांग, और दूसरी, मतदाताओं की संख्या में वृद्धि। मतदाताओं की संख्या 2014 के 83.4 करोड़ से बढ़कर 2021 में 93.6 करोड़ हो गई है। साथ ही, 2014 से 2022 के बीच महंगाई भी 32.08% बढ़ी। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने समिति की सिफारिशों को मान लिया है और उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

उम्मीदवार चुनाव में कैसे खर्च करते हैं?

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कई तरीकों से खर्च करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

प्रचार
रैलियां और सभाएं: उम्मीदवार अपनी पार्टी और नीतियों को बढ़ावा देने के लिए रैलियां और सभाएं आयोजित करते हैं। इनमें मंच, ध्वनि प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था, और सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है।
विज्ञापन: उम्मीदवार टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों, और सोशल मीडिया पर विज्ञापन देते हैं।
पोस्टर और बैनर: उम्मीदवार अपने चेहरे और पार्टी के प्रतीकों वाले पोस्टर और बैनर लगाते हैं।
प्रचार सामग्री: उम्मीदवार मतदाताओं को पंफलेट, ब्रोशर, और अन्य प्रचार सामग्री वितरित करते हैं।