Breaking News

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश, जानें क्या बंद और क्या रहेगा जारी

न्यूज डेस्क. नई दिल्ली।

कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा

वहीं,  कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।

तीन मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट भी दी जा सकती है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *