Saturday, January 24, 2026
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Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त पर ठोका जुर्माना

जबलपुर

जबलपुर में सूचना आयुक्त पर HC ने ठोंका 40 हजार रुपये का जुर्माना. आवेदक को 2 लाख 38 हजार की जानकारी मुफ्त देने के आदेश. हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना आयुक्त सरकार के एजेंट के रूप में काम ना करे. भोपाल के फ़िल्म मेकर नीरज निगम की याचिका पर HC ने दिया आदेश. आवेदक को 30 दिनों के अंदर नही दी गई थी RTI की जानकारी. 30 दिनों के बाद जानकारी के बदले आवेदक से मांगे गए थे 2 लाख 38 हजार रुपये. HC के आदेश के बाद भी सूचना आयुक्त ने ख़ारिज कर दी थी RTI अपील.

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