पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को 8 साल पुराने मामले में सजा, क्या है पूरा मामला?
भोपाल
मध्य प्रदेश की कालापीपल विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है. सजा का ऐलान दरअसल साल 2016 की एक FIR के बाद हुआ है. जिसकी सुनवाई MP/mla कोर्ट में चल रही थी. MP-MLA कोर्ट ने भोपाल कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी सीहोर दौरे पर थे. यहां के शेरपुर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था. जिसे संबोधित करने आए पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था. इस दौरान पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और उनके साथियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए काले गुब्बारे उड़ाए थे. इसके बाद उन पर और उनके 2 समर्थकों पर इस मामले में FIR दर्ज की गई थी. जिसके बाद आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 8 साल बाद फैसला सुनाया है.
2018 में चुनाव जीतने के बाद MP-MLA कोर्ट में चला गया था मामला
आपको बता दें जिस समय कुणाल चौधरी ने पीएम मोदी का विरोध किया था. उस समय वे विधायक नहीं थे. लेकिन साल 2018 में विधायक चुने जाने के बाद यह पूरा मामला MP-MLA कोर्ट में चला गया था. इसी 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. इस मामले में कुणाल चौधरी समेत कुल तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है. इस मामले कुणाल चौधरी के साथ बैतूल के कांग्रेस कार्यकर्ता समीर खान, भोपाल के रोहित राजोरिया इन्हें कोर्ट उठने तक सजा सुनाई गई है.