छत्तीसगढ़ के DGP को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस… दोषमुक्त ASI को विभाग ने नौकरी पर नहीं किया बहाल…
इम्पैक्ट डेस्क.
हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक जुनेजा को नोटिस जारी किया है। पुलिस विभाग ने एक एएसआई को दोषमुक्त होने के बाद भी बहाल नहीं किया। न्यायालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस को 60 दिन के भीतर एएसआई के बहाली का आदेश दिया था, लेकिन तय समय बाद भी नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं दी गई। पीड़ित ने डीजीपी के सामने नौकरी ज्वाइन करने का आग्रह भी किया था, लेकिन उसे दरिकनार कर दिया गया। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। याचिका की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की अदालत में हुई।