छत्तीसगढ़ में क्लब, शराब दुकान और होटल इत्यादि रहेंगे बंद… डीजी ने कहा 3 मई तक पुलिस भी पूर्व आदेश के तहत करेगी कार्यवाही… देखें आदेश…
इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा आगामी 3 मई तक लॉक डाउन की घोषणा के बाद कई आदेश निकाले हैं जिसमें संबंधित के लिए आवश्यक गाइड लाइन जारी की है…
राज्य के पंजीयन कार्यालय 21 अप्रैल तक रहेंगे बंद
रायपुर, 14 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यि कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था। राज्य में कोरोना वायरस की फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अब आगामी 21 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।
देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट-होटल बार और क्लब 21 अप्रैल तक रहेंगे बंद
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर, 14 अप्रैल 2020/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ. एल. 4/4 क क्लब को भी 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 21 अप्रैल तक कर दिया गया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
देखें आदेश की कॉपी…
देखें क्लब बंदी आदेश
देखें होटल बार बंदी आदेश