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Thursday, March 12, 2026
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Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा और विवाह प्रोत्साहन योजना प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें : प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय

भोपाल
दिव्यांगजन कल्याण के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण तत्परता से किया जाए। इस आशय के निर्देश प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने जिलाधिकारियों को दिये है।

 प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर ने कहा है कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी का योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढ़ंग से  किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के प्रकरणों के तेजी से  निराकरण के लिये दो लाख रूपये तक की राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलेक्टर को दिए हैं।