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छत्तीसगढ़ में बसें चलेंगी… शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट और क्लब खुलेंगे… शर्तों का पालन करना अनिवार्य…

इम्पेक्ट न्यूज. रायपुर।

छत्तीसगढ़ शासन ने यात्री परिवहन की आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर तथा अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है।

राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाईडलाइन एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए हैं।

परिवहन आयुक्त ने राज्य में यात्री बसों के संचालन के संबंध में अवगत कराया है कि प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र में दर्शित समय-चक्र तथा फेरे के अनुसार यात्री बसों की संचालन की अनुमति होगी।

इसी तरह यात्री बसों के संचालन में प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी।

यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक तथा समस्त यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते अथवा बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

कलेक्टरों को पत्र जारी

करीब 90 दिन लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और क्लबों को खोलने की इजाजत होगी। इस लेकर राज्य सरकार के गृह विभाग ने सभी सचिवों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिया है। कल से सभी शापिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल के साथ-साथ क्लब भी खुलेंगे। प्रदेश में अभी भी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं आडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य सभी स्थान बंद रहेंगे।

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