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भगोड़े नीरव मोदी की कंपनी बेचकर बैंक ऑफ इंडिया 66 करोड़ की रकम वसूलेगी

मुंबई

भगोड़े नीरव मोदी केस (Nirav Modi) में एक बड़ी खबर सामने आई है। नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने नीरव मोदी से बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) को वसूली करने की फैसला दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को करीब 8 मिलियन डॉलर यानी 66 करोड़ रुपए देने को कहा है। बता दें कि बैंक ने नीरव की दुबई स्थित कंपनी फायरस्टार डायमंड FZE से इस रकम की वसूली के लिए ही अर्जी लगाई थी।

हाईकोर्ट ने बैंक को दी पैसा वसूलने की परमिशन

लंदन हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव (Nirav Modi) का केस मजबूत नहीं है। मुश्किल वो इसे जीत पाएगा इसलिए इसकी सुनवाई की कोई जरूरत भी नहीं है। कोर्ट ने नीरव मोदी की इस प्रॉपर्टी को नीलाम करने की परमिशन भी बैंक ऑफ इंडिया को दे दी है जिसके बाद अब बैंक ऑफ इंडिया इस दुबई स्थित कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया में जुट गया।

9 मिलियन का बैंक ने दिया था कर्ज

बता दें कि भगोड़ा नीरव मोदी (Nirav Modi) ब्रिटेन की थेमसाइड जेल में बंद है। बैंक ऑफ इंडिया जो ये रकम की वसूली कर रहा है उसे बैंक ने ही नीरव को क्रेडिट फैसिलिटी के तहत दी थी। जो करीब 9 मिलियन डॉलर थी। लेकिन नीरव मोदी ने इसे बैंक को वापस लौटाया ही नहीं और ब्रिटेन भाग गया। इस रकम में से 4 मिलियन डॉलर तो उधारी के हैं और बाकी 4 मिलियन डॉलर का ब्याज है।

बता दें कि 2018 में नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला कर करीब 14 हजार करोड़ रुपए लेकर ब्रिटेन भाग गया था। उसने बैंक से 8 किश्तों में 14000 करोड़ का लोन लिया था। फिर PNB बैंक ने नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था। इस केस में CBI जांच तक हो चुकी है। अब मामला लंदन हाईकोर्ट में है।