सूरत की सेशन कोर्ट ने दोष सिद्धि पर स्टे की याचिका ख़ारिज की… जज ने एक शब्द भर कहा “डिसमिस”
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इम्पेक्ट न्यूज़। डेस्क।
सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज।
- मुख्य याचिका: निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। 3 मई को सुनवाई
- पहला आवेदन: सजा पर रोक (स्टे) की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी। फैसला बाकी
- दूसरा आवेदन: इसमें दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर स्टे की मांग की गई थी। याचिका रद्द
जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।