इस राज्य में 1 साल से रह रहे लोग बन सकेंगे वोटर… नए आदेश से राह आसान, विस्तार से समझें…
इम्पैक्ट डेस्क.
केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को जारी आदेश में जिला निर्वाचन आधिकारी और उपायुक्त अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की है, जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।
आदेश के अनुसार, विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान जम्मू जिले में पात्र मतदाता का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए ‘सभी तहसीलदारों को जरूरी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो एक साल से ज्यादा समय से जम्मू जिला में रह रहे हैं।’ यह सामने आया था कि जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते कुछ पात्र मतदाता रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे थे।
ये दस्तावेज कर सकते हैं जमा
1. एक साल के लिए पानी/बिजली/गैस कनेक्शन
2. आधार कार्ड
3. राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/पोस्ट ऑफिस की मौजूदा पासबुक
4. भारतीय पासपोर्ट
5. जमीन के मालिकाना हक का किसान बही समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड
6. अगर किरायेदार हैं, तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड
7. अगर खुद का घर है कि सेल डीड
खास बात है कि दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों के अलावा निवास के अन्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकार प्राप्त अधिकारी को फील्ड वेरिफिकेशन करना होगा।
खास बात है कि यह निर्देश ऐसे समय पर जारी हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल गैर स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर चिंता जता चुके हैं। तत्कालीन सीईओ हृदेश कुमार ने अगस्त में कहा था कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद जम्मू और कश्मीर में करीब 25 लाख अतिरिक्त मतदाताओं के शामिल होने की संभावना है।