Friday, January 23, 2026
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सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर से लागू होंगे सुधार, CJI सूर्यकांत ने दिए बड़े बदलाव के संकेत

नई दिल्ली

 देश के नए मुख्य न्यायाधीश (New CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि एक दिसंबर से कुछ नया होने वाला है। उन्होंने केस मेंशन करने आए एक वकील की दलील सुनने के बाद कहा कि एक दिसंबर तक रुकिए। उन्होंने कहा, "1 दिसंबर तक इंतजार करें, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, हम आपके मुद्दे जानते हैं, आपको ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारों का पहला सेट 1 दिसंबर से लागू होगा।

जस्टिस कांत की यह टिप्पणी केस मेंशनिंग सिसटम में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने इसी संकेत को डिकोड करते हुए कहा, "मैं 1 दिसंबर से कुछ कर रहा हूँ। सुधार के पहले फेज़ में हम मेंशनिंग के लिए कुछ करेंगे। हम बार की चिंता समझते हैं और हम उस पर ध्यान देंगे। हम यह पक्का करेंगे कि आप यहाँ तक न आएँ और मेंशनिंग के लिए अपना कीमती समय बर्बाद न करें।
पद संभालते ही जताई थी नाराजगी

बता दें कि CJI का पदभार ग्रहण करने के दिन ही उन्होंने केस मेंशनिंग के तौर-तरीकों पर घोर ऐतराज जताया था और सख्त टिप्पणी की थी कि ये तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वकील के केस मेंशन करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने तब कहा था, “किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर.. आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा।”
बहुत खास हालात में ही अर्जेंट मेंशनिंग

माना जा रहा है कि जस्टिस कांत की आज की टिप्पणी कि एक दिसंबर तक इंतजार करें, इसी समस्या को हल करने की दिशा में उठाया गया कदम है। जस्टिस कांत पहले ही साफ कर चुके हैं कि 'बहुत खास' हालात को छोड़कर, अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के ज़रिए लिखकर की जानी चाहिए, न कि बोलकर। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों का पता लगाएगी, और उसके बाद ही मामला लिस्ट किया जाएगा। संभवत: इसे वह अमली जामा पहना सकते हैं। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।

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