Saturday, January 24, 2026
news update
Madhya Pradesh

आरोपी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद और एक रात में भारत साफ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, करणी सेना ने जमकर की पिटाई

इंदौर
भारत-पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनाव के बीच इंदौर में मेट्रो की कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। आरोपी 'पाकिस्तान जिंदाबाद और एक रात में भारत साफ' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर की गांधीनगर पुलिस ने मोहम्मद जावेद नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
 
भारत विरोधी नारे लगा रहे थे आरोपी
गांधीनगर थाना प्रभारी अनिल यादव के अनुसार आरोपी मोहम्मद जावेद किताब अंसारी मेट्रो निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्मचारी है। गुरुवार रात उसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें जावेद और उसके साथी रूम में खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति उनका वीडियो बना रहा है। आरोपी हंसी-ठिठौली करते हुए भारत विरोधी बातें बोल रहे हैं। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, जबकि खाना बना रहा युवक एक रात में भारत साफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी होने के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जावेद को पकड़ लिया। भारत विरोधी बातें करने पर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया।
 
पुलिस ने आरोपी के साथियों का भी लगा रही पता
टीआइ के अनुसार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 196, 353 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी मोहम्मद जावेद अमोदई रामढगढ़वा बिहार का रहने वाला है। वह इन दिनों इंदौर में यूआरसी लैबर कैंप सुपर कॉरिडोर गांधीनगर में रह रहा है। पुलिस उसके अज्ञात साथियों का भी पता लगा रही है।

पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने के मामले में पार्षद को जमानत
इंदौर में गत 30 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस पार्षद को कोर्ट से जमानत मिल गई। दरअसल, इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग विरोध प्रदर्शन के जुलूस में पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद लिखा पुतला और बैनर लिए नजर आ रहे थे।
इस बीच वीडियो में अज्ञात व्यक्ति दो बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सुनाई दे रहा है। इस वायरल वीडियो के आधार पर सदर बाजार पुलिस ने नगर निगम के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी सहित दो के खिलाफ धारा 196 (1)(बी) और 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

error: Content is protected !!