Friday, January 23, 2026
news update
Madhya Pradesh

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल से होने जा रही है, मैहर में मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर रोक

मैहर
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल से होने जा रही है। इस खास मौके मां देवी दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। इस बीच मध्य प्रदेश के मैहर जिले से में चैत्र नवरात्रि पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दरअसल, एसडीएम विकास सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी।

श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फैसला
बता दें कि इस आदेश में कहा गया है कि मैं, विकास कुमार सिंह, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, मैहर, बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 मार्च, 2025 से 7 अप्रैल, 2025 की मध्यरात्रि तक पूरे मैहर नगर पालिका में मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता हूं। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि मैहर जिले में 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मां शारदे चैत्र नवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा। बता दें कि मैहर को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक धार्मिक नगरी घोषित किया गया है। नवरात्रि के खास मौके पर मां शारदा का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लाखों भक्त हर दिन मैहर आते हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
बता दें कि इस आदेश को ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश में इस बात का उल्लेख है कि यह आदेश नागरिकों अथवा दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराया जाना संभव नहीं है। यही वजह है कि सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश के बार में आम जनों को अवगत कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश को ना मानने वाले व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्ड के भागी रहेंगे। नवरात्रि जैसे खास मौके पर मैहर देवी का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। इस साल नवरात्रि में भी लाखों भक्तों के आने की संभावना है।

error: Content is protected !!