Madhya Pradesh

MP में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे वहनों की संख्या कमी आएगी

भोपाल
बजट में 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी तरह के वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी(आरवीएसएफ)के तहत वाहनों का स्क्रैप कराया जा सकता है। यदि कोई शासकीय व निजी वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी।

परिवहन विशेषज्ञ श्यामसुंदर शर्मा का कहना है कि इससे भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे वहनों की संख्या कमी आएगी। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी।
साथ ही पेट्रोल, डीजल के ऐसे वाहन जिनकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है, वो स्क्रैप होने से पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। कई ऐसे वाहन हैं, जो धुंआ छोड़कर वायु प्रदूषण फैलाते हैं।
इससे आसपास का वातावरण अशुद्ध होता है, लेकिन इसमें वाहनों की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। यदि वाहन टीक है तो उसे स्कैप के दायरे से बाहर किया जाए।
कई ऐसे लोग होते हैं, जो आत्मीय रूप से वाहनों से जुड़ जाते हैं और उनके वाहनों की पीयूसी व फिटनेस ठीक रहती है।
बजट में सबसे अच्छी बात यह है पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर मोटरयान कर यानि टैक्स में छूट मिलेगी।
परिवहन वाहनों में 15 प्रतिशत और गैर परिवहन वाहनों में 25 प्रतिशत तक की टैक्स में छूट देने का प्रविधान किया गया है।