12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, बजट में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान
नईदिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर पर बजट में कहा कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा।
नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है।
वित्त मंत्री के बजट 2024 के अनुसार पहले किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाती थी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास थी तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आमदनी टैक्स फ्री थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य देश के मध्यमवर्गीय नागरिकों को आर्थिक मजबूती देना और उनके खर्च को संतुलित करना है। इस छूट से नौकरीपेशा और छोटे व्यवसायियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है. उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी.
मोदी सरकार के बजट में गरीबी, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया. वहीं मिडिल क्लास का जिक्र अपने बजट से शुरुआत में करने के साथ ही वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास से लिए सस्ते-महंगे की लिस्ट तो जारी कर दी, इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान कर गया, जिसका इतंजार मिडिल क्लास को था . उन्होंने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. यानी 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये है.
बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान
12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्री ने कहा- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा. इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे.
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है.
इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है.
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा.
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा.
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 8वीं बार देश का बजट पेश किया। वे गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधबुनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर संसद पहुंचीं। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन गईं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। इसके बाद सीतारमण टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं।
बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।
न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4-8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्सपेयर को 60 हजार रुपए का फायदा होगा।
मतलब यह कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी।
इनकम टैक्स या टैक्स को लेकर ये 8 बड़े बदलाव भी हुए
- रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दोगुनी : रेंट से होने वाली इनकम पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर TDS नहीं काटा जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट : वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी।
- पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे : पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई है। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो तो वह अब इस गलती को 4 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकेंगे।
- दो घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा : बजट में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पर टैक्स राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो घर हैं और आप दोनों घरों में रहते हैं, तो अब आप दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा ले सकेंगे। जबकि पहले टैक्स राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में ही मिलती थी।
- अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल : सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। इससे टैक्स सिस्टम को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानियों से बचाना है। इसके साथ ही KYC प्रक्रिया भी आसान की जाएगी, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय कामों में कम कागजी झंझट होगा।
- पैन नंबर न होने पर टैक्स ज्यादा लगेगा: टीडीएस और टीसीएस का उपयोग आमतौर पर सामान बेचने के दौरान किया जाता था। इससे कस्टमर और दुकानदार दोनों को कई तरह की परेशानी होती थी। वित्तमंत्री ने इससे टीसीएस हटाने का ऐलान किया है। ये भी कहा है कि ऊंची दरों पर टीडीएस उन्हीं मामलों में लगाया जाएगा जिनका पैन नंबर नहीं होगा।
- पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं: विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की लिमिट अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। अभी कोई व्यक्ति विदेश में पैसे भेजता है। यह रकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है, तो उस पर TCS लगता है। हालांकि ये छूट आपको तभी मिलेगी जब ये पैसा किसी फाइनेंशियल आर्गनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो।
- NSS से पैसा निकालने पर छूट : कई सीनियर सिटीजन्स के पास बहुत पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) खाते हैं, जिन पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जो लोग 29 अगस्त 2024 या उसके बाद NSS से पैसा निकालेंगे उन्हें निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यही नियम NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) वात्सल्य खातों पर भी लागू होगा, लेकिन इसकी छूट की एक लिमिट होगी।