State News

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लगाई रोक…

Impact desk.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन द्वारा बनाए गए मापदंड के विपरीत जाकर चयन समिति द्वारा निर्णय को चुनौती दी है। याचिका में बताया है कि सी टेट को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।

शिक्षक भर्ती प्रकिया में सी टेट (केंद्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया। इस मामले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अंबिकापुर जिले के एके रात्रे ने अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।

इसके लिए याचिकाकर्ता ने सरगुजा संभाग में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जमा किया था। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के बाद सफल उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल था। वर्ष 2021 में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई। तब उन्हें यह कहते हुए भर्ती से बाहर कर दिया गया कि उन्होंने सी टेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही कहा है कि राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *