Madhya Pradesh

दिगौड़ा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिगौड़ा

दिनांक 22.07.24 को फरियादी नाथूराम तनय स्व० लम्पू यादव उम्र 70 साल निवासी ग्राम बिजरावन ने रिपोर्ट किया कि मेरा बड़ा लड़का भानचन्द्र यादव उम्र 50 साल अपने परिवार सहित गांव की बखरी में अलग रहता था। दिनांक 22/7/2024 को सुबह 5 बजे भानचन्द्र की पत्नी कोमल यादव मेरे घर आई और बताया कि मैं एवं मेरी लड़की रश्मी बखरी के अंदर वाले कमरे में सो रहे थे और पति भानचन्द्र आगे वाले कमरे में करीब 12 बजे सो गये थे। जब सुबह करीब 4:45 बजे में जगी देखा कि बाहर के किबाड़ खुले थे।

किसी ने पति को धारदार हथियार से गले, माथै एवं दाहिने आंख के नीचे, दाहिने हाथ की टोहनी के नीचे मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई है। आंगन में पति भानचंद का शव पड़ा है। रिपोर्ट पर थाना दिगौडा में अज्ञात व्यक्ति के विरुध्द अपराध क्रमांक 240/24 धारा 103(1), 332(B) B.N.S. का कायम कर विवेचना में लिया गया था।

-वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश- उपरोक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित काशवानी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया व उक्त अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000 रु० का ईनाम घोषित किया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ सीताराम व एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दिगौड़ा निरीक्षक एम.पी. गौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस ‌द्वारा की गयी कार्यबाही- गठित पुलिस टीम एवं थाना स्टाफ के ‌द्वारा कड़ी महनत लगन से एफएसएल टीम साइबर सेल एवं मुखबिर की सहायता से उक्त घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का कारण– मृतक द्वारा पत्नि को परेशान करने पर मृतक की पत्नी ने अपने आरोपी प्रेमी व लड़की की साथ मिलकर मृतक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।

घटना का तरीका- मृतक द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी व लड़की से गाली-गलौच करना व परेशान करने पर मृतक की पत्नी द्वारा आरोपी प्रेमी को फोन द्वारा घर पर बुलाकर आरोपी, मृतक की पत्नी व लड़की तीनों के द्वारा मिलकर मृतक के पैर बांधकर पैरो मैं करंट लगाया गया, फिर भी मृतक खत्म नहीं हुआ तो मृतक की पत्नी व आरोपी द्वारा मृतक के गले में कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी।

मृतक– भानचंद तनय नाथूराम यादव उम्र 50 साल निवासी ग्राम विजरावन थाना दीगौड़ा जिला टीकमगढ़

आरोपियों का विवरण-
1 कल्लू ऊर्फ बैजनाथ तनय लाडले रजक उम्र 35 साल नि० विजरावन
2.मृतक की पत्नी
3.मृतक की लड़की

महत्वपूर्ण भूमिका- उक्त घटना का खुलासा एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरी. एम पी गौड, उनि. नीरज लोधी, उप निरीक्षक मयंक नागायच, सहायक उप निरीक्षक कल्याण सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश राय, विजय सिंह, राकेश घोष, फारुख खान, आरक्षक अभय वर्मा, पंकज साहू, नीलू सिंह, अजीत सिंह, शैलेंद्र रावत, अरविंद, सुनील, अक्षय, सौरभ, राहुल एसडीओपी कार्यालय जतारा, प्रतीक, अनुराग एफएसएल शाखा महिला आरक्षक राखी यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।