पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में पैसा लगाने वालों के लिए 1 अक्टूबर से 6 नए नियम लागू
नई दिल्ली
पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे. अगर आप भी इन योजनाओं में निवेश कर चुके हैं या करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. इस सप्ताह के शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की है.
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है तो उसे स्थापित नियम के अनुपालन में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाना चाहिए. गाइडलान के तहत विभाग ने छह नए नियम जारी किए हैं, जो नेशनल सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए है.
इन छह कैटेगरी में बांटे गए हैं नियम
अनियमित नेशनल सेविंग स्कीम (NSS) अकाउंट
नाबालिग के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) अकाउंट
मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट ओपन होने पर
NRI द्वारा खोले गए पीपीएफ अकाउंट
अभिभावक की जगह दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि अकाउंट
1.अनियमित NSS अकाउंट
इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है.
पहला- डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) से पहले खोले गए दो NSS-87 खाते के तहत नियम. सबसे पहले खोले गए अकाउंट पर प्रचलित योजना दर लागू होगी, जबकि दूसरे अकाउंट पर प्रचलित POSA दर के साथ बकाया शेष राशि पर 200 बीपीएस की दर लागू होगी. इन दोनों अकाउंट में जमा राशि सालाना सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए. अगर अतिरिक्त जमा किया जाता है तो बिना ब्याज के साथ इसे वापस कर दिया जाएगा. 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी.
दूसरा- डीजी के आदेश (2 अप्रैल 1990) के बाद दो खोले गए एनएसएस-87 खाते के तहत नियम. सबसे पहले खोले गए खाते को प्रचलित योजना का लाभ मिलेगा. दूसरे अकाउंट के तहत प्रचलित POSA दर लागू होगी. 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी.
तीसरा- दो से अधिक एनएसएस-87 खातों के मामले में डीजी के आदेश से पहले/बाद में खोले गए दो खातों के लिए बताए गए सिद्धांत लागू होंगे. तीसरे खाते के लिए जो अधिक अनियमित है, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और मूल राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी.
2.नाबालिग के नाम से खोला गया PPF खाता
ऐसे अनियमित खातों के लिए POSA ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता. यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती, उसके बाद लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उस डेट से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाता है. यानी वह डेट जिस दिन से व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिए योग्य हो जाता है.
3.एक से अधिक PPF अकाउंट
प्राइमरी अकाउंट पर योजना दर से ब्याज मिलेगा बशर्ते जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे अकाउंट में बाकी राशि को पहले खाते में विलय कर दिया जाएगा, बशर्ते कि प्राथमिक खाता हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. विलय के बाद, प्राथमिक खाते पर प्रचलित योजना दर या ब्याज मिलता रहेगा. प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा किसी भी अतिरिक्त खाते पर, खाता खोलने की तारीख से शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी.
4.NRI द्वारा PPF खाते का विस्तार
केवल उन एक्टिव एनआरआई पीपीएफ अकाउंट्स के लिए 1968 के अंतर्गत खोले गए हैं, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है. इन अकाउंट पर 1 अक्टूबर से शून्य ब्याज दर लागू होगी.
5.नाबालिग के नाम से खोला गया छोटी बचत योजना खाता (PPF और SSY को छोड़कर) ऐसे अनियमित खातों को साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जा सकता है. खाते पर साधारण ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर प्रचलित POSA दर होनी चाहिए.
6.अभिभावक के अलावा दादा-दादी द्वारा खोले गए SSY
दादा-दादी के तहत खोले गए खातों के मामले में, सिक्योरिटी लागू कानून के अंतर्गत हकदार व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाएगी. इसका मतलब है कि ऐसे अभिभावक के मामले में (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को अकाउंट ट्रांसफर 1 अक्टूबर से कर दी जाएगी.
अगर सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए किसी परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अनियमित खातों को योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा.