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दुकानों का जिक्र तो किया पर रेस्टोरेंट पर मौन है सरकार का निर्देश… संशय में हैं संचालक…

इम्पेक्ट न्यूज. Raipur।

छत्तीसगढ़ सरकार ने रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष जगहों पर आ​र्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की है। आज से इसके तहत सामान्य काम—काज सप्ताह के पूरे छह दिनों तक संचालित होने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए बकायदा कोविड नियमों के पालन पर जोर दिया गया है।

आज से राज्य में टैक्सी और आटो संचालन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके लिए पृथक से गाइड लाइन जारी किया गया है। जिसे राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है। इसमें अंतरजिला और राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिला में आने जाने के लिए भी सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ठेला व खोमचा वालों को भी छूट में जगह दी गई है।

अब रही बात प्रदेश के रेस्टोरेंट संचालक इस आदेश में स्पष्टता के अभाव में परेशान हैं। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि किससे संपर्क करें। यदि छूट मिली है तो वह किस तरह की है। यदि नहीं मिली है तो उसका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। इससे दुविधा यह है कि यदि वे रेस्टोरेंट का संचालन शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन की तलवार स्पष्ट निर्देश की कमी के आधार पर टिकी रहेगी।

यह है सरकार का बयान

रेड जोन और कंटेंनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं मिलेगी। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार माल, सिनेमा घर, राजनैतिक सभाएं, सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। बैठक में दुकानों को अब सप्ताह में छह दिन खोलने का निर्णय लिया गया। सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पूर्व की तरह लागू रहेंगी। सप्ताह में छह दिन दुकान खुलने से वहां एक साथ होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी। व्यवसायिक-व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

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