Beureucratecorona pendemicRajdhaniState News

आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालय 31 मार्च तक रहेंगे बंद… शासन के और भी आदेश देखें एक ही लिंक पर…

कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

  • रायपुर, 21 मार्च 2020/

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नावेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आगामी 31 मार्च 2020 तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर समस्त शासकीय कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में राज्य स्तर पर समस्त सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर ही आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए, शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाएगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि संभाग एवं जिला स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे – स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सम्मिलित विभागों से संबंधित शासकीय कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाने-चैकी, फायरब्रिगेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एव स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित न किया जाएं।

संचालित कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित किया जाएं। अधिकारी-कर्मचारियों को निवास से सदैव मोबाईल-टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने के लिए निर्देशित किया जाएं ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके। संचालित कार्यालयों में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जाएं ताकि भीड़-भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सकें। कार्यरत शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के आवागमन के साधन के माध्यम से आने जाने के लिए निर्देशित किया जाए। इन निर्देशों के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को भी अवगत कराने को कहा। यह निर्देश विधानसभा पर लागू नहीं होंगे।

देशी-विदेशी मदिरा दुकानें 23 से 25 मार्च तक बंद

रेस्टोरेंट, होटल बार भी 23 से 25 मार्च तक बंद रहेंगे

क्लब 23 से 31 मार्च तक रहेंगे बंद

रायपुर, 21 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन के रायपुर बिलासपुर के गोदाम, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारों को 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक समस्त एफ. एल 4/4-क क्लब तथा 23 मार्च से 25 मार्च तक समस्त रेस्टोरेंट, होटल बार बंद करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी पंजीयन कार्यालय 23, 24 और 25 मार्च रहेंगे बंद

रायपुर, 21 मार्च 2020/छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहें हैं। इसी कड़ी में लोगों को भीड़-भाड़ से बचाने आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हंै। गौरतलब है कि पंजीयन कार्यालयों में प्रतिदिन दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सैकड़ों की संख्या में आवेदक एवं पक्षकार उपस्थित होते है। ऐसी स्थिती में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाएंगे। सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें एक अप्रैल की जगह अब एक मई से होंगी लागू सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

रायपुर, 21 मार्च 2020/कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्.19) के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के उपायों के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है। पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के तहत प्रतिवर्ष एक अप्रैल को जारी किये जाने वाले गाईड-लाईन दरों के प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए एक माह की वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें दिनांक एक मई 2020 से प्रभावशील होंगी। इस संबध में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी करते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

बाहर से लौटने वालों पर नजर रखने हर गांव में कराई जाएगी मुनादी, मितानिनें करेंगी सावधान

स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम व्यवस्था की समीक्षा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क

रायपुर. 21 मार्च 2020. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह की अध्यक्षता में आज हुई स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बैठक में एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, अस्पतालों में जांच व उपचार तथा क्वारेंटाइन सेंटर्स में तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एडवाइजरी का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर गठित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। बैठक में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा भी मौजूद थीं।

बैठक में बताया गया कि क्वारेंटाइन सेंटर्स में चिकित्सा सुविधा, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए यहां कार्यपालिक दंडाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी क्वारेंटाइन सेंटर्स मंय बायो-वेस्ट्स (Bio-wastes) के समुचित निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया।

बैठक में सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को हाल ही में विदेश प्रवास से लौटे लोगों की जांच कराकर आवश्यकतानुसार होम आइसोलेशन या क्वारेंटाइन सेंटर में रखने के निर्देश दिए गए। बाहर से लौटने वालों पर नजर रखने और इस बारे में लोगों को जागरूक करने कोटवारों के माध्यम से सभी गांवों में मुनादी करवाई जाएगी। बाहर से लौटने वालों को मितानिनों के जरिए जरूरी सतर्कता एवं सावधानियों के बारे में बताया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन को निर्देशित किया। सभी अस्पतालों में भी पर्याप्त संख्या में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने कहा। बैठक में अस्पतालों एवं क्वारेंटाइन सेंटर्स में संदिग्धों की देखभाल और इलाज में लगे डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टॉफ के लिए पृथक आवासीय व्यवस्था तथा लॉजिस्टिक्स के संबंध में भी निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एस.एस. आदिले, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन एसएन. राठौर, रायपुर के कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, नगर निगम के आयुक्त सौरभ कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल, सिविल सर्जन डॉ. रवि तिवारी, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. विनीत जैन और डॉ. आर.के. पंडा भी मौजूद थे।

डीजीपी ने सभी प्रशिक्षणों को तत्काल स्थगित करने के दिये निर्देश

वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को नहीं भेजने के निर्देश पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शासकीय कार्य से राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे

रायपुर 21 मार्च 2020 / डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों (रेल एवं प्रशिक्षण सहित) को निर्देशित किया है कि सभी पुलिस लाईन एवं प्रशिक्षण केंद्रों में चल रहे प्रशिक्षण को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायलीन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है इसलिए समंस/ वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को ना भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य से राज्य के बाहर बिना डीजीपी की अनुमति के ना जाने दें। यदि भेजा जाना जरूरी हो तो एसपी को डीजीपी से फोन पर अनुमति लेनी होगी। राज्य के अंदर भी बहुत जरूरी ना होने पर एक जिले से दूसरे जिले में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी थानों में अनावश्यक व्यक्तिओं को पूछताछ के लिए ना बुलाएं और ना ही भीड़ लगने दें। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया जाए। प्रदेश के बाहर अवकाश पर अधिकारी, कर्मचारी के वापस आने पर आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। यथासम्भव पुलिसकर्मियों की ड्यूटी फिक्स पिकेट एवं पेट्रोलिंग में लगाई जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहरी व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!