अब खुदरा व्यापारी 2 टन प्याज रख पाएंगे
- न्यूज डेस्क. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के प्रयासों के तहत खुदरा व्यापारियों के लिए इसकी भंडारण सीमा और घटाकर पांच टन से दो टन कर दी है। यह निर्णय खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया है।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से जमाखोरी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। थोक व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा में कोई नया बदलाव नहीं होगा। सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के मकसद से खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा और घटायी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से लिया गया यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
एक अधिकारिक बयान में कहा गया हैै कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए वे इस फैसले को सख्ती से लागू करें। साथ ही राज्यों से प्याज का सुरक्षित भंडार बनाने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।