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SP नेता आजम खां को झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

न्यूज डेस्क. एजेंसी.

जौहर विवि के लिए सींगनखेड़ा के किसान की जमीन को कब्जाने के एक मामले में सेशन कोर्ट में सपा सांसद आजम खां को एक बार फिर झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत इसी तरह के 29 मामलों में पहले ही आजम खां की अर्जी खारिज कर चुकी है।

अजीमनगर थाने में किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में सेशन कोर्ट में सपा सांसद आजम खां और पूर्व सीओ आले हसन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। 29 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका पहले ही कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। कुछ दिन पहले छह मामलों में सपा सांसद जबकि एक मामले में आले हसन की ओर से भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई थी।

पांच मामलों में अग्रिम जमानत पर चार सितंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई,जबकि आजम खां के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सेशन कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सपा सांसद मोहम्मद आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

35 में से 30 मामलों में खारिज हो चुकी अग्रिम जमानत
सपा सांसद मोहम्मद आजम खां पर दर्ज 35 मामलों में अब तक अग्रिम जमानत याचिका डाली जा चुकी है, जिसमें से अब तक 30 मामलों में जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। शेष पांच मामलों में चार सितंबर को सुनवाई होनी है।

जमीन से जुड़े मामलों में बढ़ाई गईं धाराएं
पुलिस ने विवेचना के दौरान जमीन से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी करने, षडयंत्र रचने समेत कई अन्य जुर्म की धाराओं को बढ़ा दिया है। यानि सपा सांसद की राह अब और मुश्किल भरी साबित हो सकती है।

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