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पति ने गला घोलकर की थी पत्नी की हत्या, मृतिका के सास ससुर थे सहयोगी, हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन करावास की सजा

इम्पेक्ट न्यूज@कोण्डागांव.

परिवारिक विवाद के चलते पति ने अपने पिता व अन्य परिजानों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की लगभग दो साल पहले गला घोटकर हत्या कर दी। और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपियों ने मृतिका का शव घर पर ही चुनरी से बांध दिया था।

हालांकि पुलिस की विवेचना में सबकुछ सामने आ गया। इस मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान ने बताया कि, घटना 25 अक्टूबर 2016 की है। आरोपी पति प्रसन्नजीत विश्वास ने पुलिस को गुमराह करते हुए थाना फरसगांव में बताया था कि, उसकी पत्नी मृतिका भारती बच्चे के लिए कपड़ा खरीदने 2000 रूपए की मांग पिछले दो-तीन दिन से कर रही थी, लेकिन पैसे नहीं होने के चलते उसे नहीं दे पाया था।

24 अक्टूबर की रात को जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को एक हाजार रूपए दिए जिसे उसने फेक दिया था। उसके बाद वह भोजनकर सोने चला गया और रात को उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर दिया। जिसकी सूचना उसने अपने पिता को देने की बात कही थी। हालांकि मामले की जांच और विवेचना में सामने आया कि, परिवारिक विवाद के चलते पति प्रसन्नजीत ने अपने अपनी पत्नी भारती की हत्या की जिसमें उसके पिता सुधीर विश्वास एवं माता लक्ष्मी विश्वास निवासी पूर्वी बोरगांव साथ रही।

जिस पर विवेचना के बाद धारा 302, 201 सपठित 34 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। और जिला सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता ने  प्रकरण का विचारण कर प्रत्येक आरोपी को धारा 302 सपठित 34 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन करावास एवं सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना का निर्णय पारित किया। 

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